UP सरकार ने जारी की लॉकडाउन ई-पास की गाइडलाइन, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
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यूपी सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन जारी की है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा.
उत्तर प्रदेश में 'मिनी लॉकडाउन' के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन जारी की है. अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा. साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा. आमजन भी चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं. ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारी करेंगे. इसके बाद ही ई-पास जारी हो पाएगा. ई-पास को आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.