
UBT विधायक महेश सावंत को HC का समन, चुनाव में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप
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मुंबई की महिम विधानसभा सीट संबंधी चुनावी विवाद में सदानंद सरवणकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने विधायक महेश सावंत को समन जारी किया है. सरवणकर का आरोप है कि महेश सावंत ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था, और इस सीट के चुनावी परिणाम को रद्द करने की मांग की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता सदानंद सरवणकर की चुनाव याचिका पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने यूबीटी विधायक महेश सावंत को समन जारी किया. कोर्ट ने 28 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है, जब बेंच इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी.
शिंदे गुट के नेता सदानंद सरवणकर मुंबई के माहिम विधानसभा सीट से राज्य चुनावों में नए प्रत्याशी महेश सावंत से हार गए थे. सावंत ने माहिम सीट पर 50,213 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि सरवणकर 48,897 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे.
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आपराधिक मामलों की घोषणा नहीं करने का आरोप!
नवंबर 2024 के चुनाव के तुरंत बाद, सरवणकर ने चुनाव याचिका दायर की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सावंत ने अपने मतदाताओं के साथ धोखा किया था. उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों की घोषणा नहीं की थी. सरवणकर का कहना है कि इससे सावंत को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और 2024 माहिम विधानसभा चुनाव के परिणामों के निरस्त किया जाना चाहिए.
माहिम सीट पर दिलचस्प रहा था मुकाबला

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