SC ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी, कोरोना से मौत के मामले में परिजनों को मिलेंगे 50 हजार
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इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि अगर किसी परिवार में कोरोना पीड़ित की जान गई है तो उन परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. साथ ही ये भी कहा है कि मुआवजे की रकम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसमें कोविड-19 से मरने वाले मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी. इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि अगर किसी परिवार में कोरोना पीड़ित की जान गई है तो उन परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. साथ ही ये भी कहा है कि मुआवजे की रकम स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.