SC का आदेश- मजदूरों को खाना-राशन दें, घर भेजने का करें इंतजाम
The Quint
Lockdown and Labourer: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्लीएनसीआर में कम्युनिटी किचन खोलने का दिया आदेश Supreme Court orders to open community kitchen for migrant laborers in Delhi NCR
कोरोना महामारी के बीच मजदूरों के पलायन को रोकने और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को कम्युनिटी किचन खोलने का आदेश दिया है. जहां प्रवासी मजदूरों को दो वक्त का खाना मिल सके, साथ ही उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है.राशन के लिए पहचान पत्र पर जोर न दें अधिकारी- SCसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को दिल्ली-एनसीआर में फंसे मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत योजना या अन्य योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मई में सूखा राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी राशन के लिए किसी भी तरह के पहचान पत्र पर अधिक जोर नहीं देंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा के NCR में आने वाले जिलों में फंसे प्रवासी मजदूरों अपने घर पहुंचाने के लिए परिवहन के इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं.इससे पहले गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इन मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा और सस्ते ट्रांसपोर्ट विकल्प को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट आदेश जारी करेगा.इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार को भी आवेदन पर नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि वे अपने राज्य में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के परिवहन और भोजन के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)Published: 13 May 2021, 8:20 PM IST...More Related News