
GST on Dairy Products: खाने-पीने के सामान के साथ बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा, सोमवार से रुलाएगी महंगाई
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था.
आम आदमी पर महंगाई (Inflation) की मार और पड़ने वाली है. 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा. दही-लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे. जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरें बढ़ा दी हैं. सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार GST के दायरे में लाया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBDT) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सोमवार (18 जुलाई) से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण वाले दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे.
ये चीजें होने वाली हैं महंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था. GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया गया. ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है. अब इस पर 18 फीसदी की दर से GST वसूली जाएगी.
इलाज होगा महंगा
आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका किराया एक मरीज के लिए 5000 रुपये रोजाना से ज्यादा है, अब सरकार यहां भी 5 फीसदी के दर से GST वसूलेगी. पहले ये GST के दायरे से बाहर था. एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है.
इसके अलावा बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18 फीसदी GST वसूली जाएगी. एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से GST लगेगा.













