
Deepfake: अगर कोई बना दे आपका डीपफेक वीडियो, तो ऐसे मिलेगी कानून से मदद, ये हैं प्रावधान
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आज कल तकनीक और AI की मदद से किसी भी तस्वीर, वीडियो और ऑडियो को मैनिपुलेट या छेड़छाड़ करके बिल्कुल अलग बनाया जा सकता है. मसलन, किसी नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटी की स्पीच को उठा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल के ज़रिए पूरी तरह से बदला जा सकता है.
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक (Deepfake) वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई हैरान था. उस वीडियो को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वो एक फेक वीडियो है. उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद कई लोग चिंता में डूब गए हैं. कई लोगों की इस बात की फिक्र है कि उनके साथ भी कोई ऐसा ना कर दे. ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के मामले में भारतीय कानून क्या कहता है? कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है? तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले, ये जान लेते हैं कि आखिर ये डीपफेक क्या बला है?
क्या होता है डीपफेक (Deepfake) आज कल तकनीक और AI की मदद से किसी भी तस्वीर, वीडियो और ऑडियो को मैनिपुलेट या छेड़छाड़ करके बिल्कुल अलग बनाया जा सकता है. मसलन, किसी नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटी की स्पीच को उठा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल के ज़रिए पूरी तरह से बदला जा सकता है. लेकिन सुनने और देखने वाले को इसका पता भी नहीं चलेगा और वो उसे सच मान बैठेगा. इसी को डीपफेक (Deepfake) कहा जाता है. चलिए, अब जान लेते हैं वो कानून जो आपके लिए ऐसे मामलों में मददगार साबित हो सकते हैं.
1. गोपनीयता कानून (Privacy Laws) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके नियम किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है. यदि कोई डीपफेक वीडियो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी समानता का उपयोग करके उसकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है, तो पीड़ित संभावित रूप से इस कानून के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है.
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने की सजा से संबंधित है. इस प्रावधान के तहत जो भी शख्स दोषी पाया जाएगा, उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है और उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ नियमों के तहत भी, नियम 3(1)(बी)(vii) कहता है कि सोशल मीडिया मध्यस्थों को नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति या यूजर एग्रीमेंट को सुनिश्चित करने और सहित उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा. उसे उपयोगकर्ताओं को किसी भी ऐसे कंटेंट को होस्ट न करने के लिए सूचित करना होगा, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है. इस प्रावधान के तहत, यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर है, जो आईटी नियमों के तहत मध्यस्थों की तरह कार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित है.
इसके अतिरिक्त, नियम 3(2)(बी) में कहा गया है कि एक मध्यस्थ, ऐसी किसी भी सामग्री के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर, जो इलेक्ट्रॉनिक में प्रतिरूपण की प्रकृति में आती है. किसी व्यक्ति की कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियों सहित फॉर्म, ऐसी सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए सभी उपाय करेगा.

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