CrPC Section 93: कब जारी किया जा सकता है तलाशी वारंट, यही बताती है धारा 93
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 93 (Section 93) बताती है कि तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 93 इस बारे में क्या कहती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धाराओं (Sections) में उन कानूनी प्रक्रियाओं (Legal procedures) को परिभाषित (Define) किया गया है, जिनका प्रयोग कोर्ट (Court) और पुलिस (Police) अपने काम के दौरान करती है. इसी तरह से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 93 (Section 93) बताती है कि तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 93 इस बारे में क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 93 (CrPC Section 93) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Proced) की धारा (93 Section 93) में यह प्रावधान किया गया है कि तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है. CrPC की धारा 93 के मुताबिक-
(1) (क) जहां किसी न्यायालय (Court) को यह विश्वास करने का कारण (Reason to believe) है कि वह व्यक्ति, जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा सम्बोधित (Expected addressed) की गई या की जाती है, आदेश ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज (Required Documents) या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश न करे; अथवा
(ख) जहां ऐसी दस्तावेज (Documents) या चीज के बारे में न्यायालय (Court) को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है; अथवा
(ग) जहां न्यायालय (Court) यह समझता है कि इस संहिता के अधीन (Under the code) किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही (Inquiry, trial or other proceeding) के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण (Simple search or inspection) से होगी;
वहां वह तलाशी-वारंट (Search warrant) जारी कर सकता है; और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निदिष्ट है, उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों (Contained provisions) के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है.
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