
CrPC Section 54: गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल टेस्ट करेगा चिकित्सा अधिकारी, यही बताती है ये धारा
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 54 (Section 54) में “गिरफ्तार व्यक्ति (arrested person) की चिकित्सा अधिकारी (medical officer) द्वारा परीक्षा“ किए जाने के प्रावधान (provisions) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 54 क्या कहती है?
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धाराओं (Sections) में अदालत (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया(Process) के बारे में जानकारी (information) मिलती है. इसी प्रकार से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 54 (Section 54) में “गिरफ्तार व्यक्ति (arrested person) की चिकित्सा अधिकारी (medical officer) द्वारा परीक्षा“ किए जाने के प्रावधान (provisions) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 54 क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 54 (CrPC Section 54) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 54 (Section 54) में गिरफ्तार (arrest) किए जा चुके व्यक्ति का मेडिकल संबंधित चिकित्सा अधिकारी (medical officer) से कराए जाने के प्रावधान शामिल हैं. CrPC की धारा 54 के अनुसार-
(1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार (arrest) किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी और जहां चिकित्सा अधिकारी (medical officer) उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner) द्वारा परीक्षा (Examination) की जाएगी. लेकिन जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला (woman) है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी (female medical officer) कर सकती है और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां परीक्षण का कार्य रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी (Registered Female Medical Practitioner) द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन (under supervision) की जाएगा.
(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी (medical officer) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner) परीक्षा का अभिलेख (record) तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों (damages) या हिंसा (violence)के चिह्नों तथा अनुमानित समय का वर्णन (Description) करेगा जब ऐसी क्षति या चिह्न पहुंचाए गए होंगे.
(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन परीक्षा (Examination) की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट (Report) की एक प्रति, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी (medical officer) या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner) द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट (nominated) व्यक्ति को दी जाएगी.
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