
CrPC Section 105: प्रक्रियाओं के बारे में पारस्परिक व्यवस्था बताती है CrPC धारा 105
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सीआरपीसी (CrPC) की धारा 105 (Section 105) में प्रक्रियाओं के बारे में पारस्परिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 105 इस बारे में क्या कहती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धाराओं में पुलिस (Police) और कोर्ट (Court) की कार्य प्रणाली के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं (Legal procedures) के बारे में बताया गया है. इसी तरह से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 105 (Section 105) में प्रक्रियाओं के बारे में पारस्परिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 105 इस बारे में क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 105 (CrPC Section 105) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Proced) की धारा 105 (Section 105) में प्रक्रियाओं के बारे में पारस्परिक व्यवस्था या यूं कहें कि आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था बनाने का प्रावधान है-
(1) जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में उक्त राज्यक्षेत्र कहा गया है. यह चाहता है कि-
(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की अथवा
(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की अथवा
(ग) किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे, अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे अथवा

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