
Credit Card बंद नहीं कर रहा बैंक? हर दिन आपको मिलेंगे 500 रुपये, बस जान लीजिए ये नियम
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बैंक की तरफ से कार्ड बंद करने में आनकानी की जाती है तो, आरबीआई का ये नियम जान लेना चाहिए. दरअसल, RBI का एक नियम कहता है कि अगर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी करता है तो उसे यूजर्स को हर दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है, लेकिन अब इसे आप यूज नहीं करना चाहते हैं और बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने के आवेदन को जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं या फिर Credit Card क्लोज करने के प्रॉसेस में देरी करते हैं तो ऐसे वक्त में यूजर्स परेशान हो जाता है, लेकिन आपको आज एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं, जो आपकी परेशानी दूर कर देगी.
कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड (Credit Card) हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप अपने कुछ कार्ड बंद करवा दें तो इससे आपका खर्चा कुछ कम हो सकता है. लेकिन बैंक की तरफ से कार्ड बंद करने में आनकानी की जाती है तो, आरबीआई का ये नियम जान लेना चाहिए. दरअसल, RBI का एक नियम कहता है कि अगर कोई बैंक क्रेडिट कार्ड बंद करने में देरी करता है तो उसे यूजर्स को हर दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
क्या कहता है आरबीआई का नियम? भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड को बंद कराने की रिक्वेस्ट डालता है तो उसपर 7 दिन के अंदर प्रॉसेस शुरू करना जरूरी होता है. अगर कार्ड जारी करने वाली बैंक या संस्था ऐसा नहीं कर पाती है तो 7 दिन की अवधि के बाद उसपर 500 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगता है और यह अमाउंट कस्टमर्स को देनी होती है. हालांकि एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए. यह नियम आरबीआई ने साल 2022 में पेश किया था.
सिर्फ पांच स्टेप में बंद हो जाता है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को बंद कराना मुश्किल प्रॉसेस नहीं है. बड़े ही आसानी से आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवा सकते हैं.













