
BSF-CISF में 10% आरक्षण, उम्र और फिजिकल टेस्ट में छूट, जानें अग्निवीरों के लिए क्या-क्या हुए ऐलान
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अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25 फीसदी को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा. यानी 4 में से एक अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी. सरकार की मानें तो 4 साल आर्मी में रहकर लौटा युवा दूसरों की अपेक्षा नौकरी पाने के लिए ज्यादा योग्य होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी जानकारी दी है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह घोषणा की गई थी.
अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समाहित करने का गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस अग्निवीरों को लेकर सरकार की ओर से क्या- क्या ऐलान किए गए हैं.
4 में से एक अग्निवीर को पक्की नौकरी
सरकार की ओर से पूर्व में इस नौकरी में गिनाए गए फायदों के अनुसार, इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25 फीसदी को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा. यानी 4 में से एक अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी. सरकार की मानें तो 4 साल आर्मी में रहकर लौटा युवा दूसरों की अपेक्षा नौकरी पाने के लिए ज्यादा योग्य होगा.
अग्निवीरों को 4 साल बाद गृह मंत्रालय, CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देगा. बड़ी कंपनियों ने अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है. 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा. ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की मान्यता देश-विदेश में होगी.
BSF और CISF में भर्ती में आयु सीमा में छूट

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