
BPSC समेत ये एग्जाम आएंगे बिहार के नए पेपरलीक रोधी कानून के दायरे में, 10 साल की जेल समेत ये होगी सजा
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बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक रोकने के लिए राज्य सरकार ने तीन नए कानून पास किए हैं. नए कानूनों में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ-साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में 'पेपर लीक' रोकने के लिए सख्त नियमों वाले तीन कानून पास किए गए हैं. विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी. इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये तीन कानून कौन से हैं और इनके दायरे में कौन-कौन से संस्थान आ गए हैं.
ये 3 कानून हुए पास
> बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) कानून 2024
> बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) कानून 2024
> बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024
10 साल की जेल, एक करोड़ जुर्माना

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