
7 साल तक की सजा, 50 हजार जुर्माना... 64 साल बाद गुजरात विधानसभा में 'एंटी ब्लैक मैजिक' बिल पास
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विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में कई परिवारों ने इस कालाजादू और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है. यह कानून काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से गुजरात की भोली-भाली जनता की रक्षा के लिए एक ठोस कदम साबित होगा.
गुजरात विधानसभा में 64 साल बाद सर्वसम्मति से मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट व नृशंस प्रथाओं की रोकथाम के लिए एंटी ब्लैक मैजिक बिल पास हो गया. गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलने राज्य में अंधविश्वास के नाम पर प्रताड़ित होने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया है.
उन्होनें पिछले कुछ सालों में गुजरात के अलग अलग जिलों में हुई नरबलि से लेकर अंधविश्वास की घटनाओ का हवाला देकर इस कानून को लाने की बात की. यह नया कानून मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और क्रूर प्रथाओं, काले जादू को रोकने के लिए लाया गया है. यह विधेयक धर्म और अधर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करेगा, लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी सभी धार्मिक गतिविधियां सम्मानजनक हैं.
विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात में कई परिवारों ने इस कालाजादू और अन्य अमानवीय गतिविधियों के कारण अपने परिवार के सदस्यों और अपने बच्चों और विशेष रूप से बहनों और बेटियों को खो दिया है. यह कानून काला जादू करने वाले ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ऐसी गतिविधियों के माध्यम से गुजरात की भोली-भाली जनता की रक्षा के लिए एक ठोस कदम साबित होगा.
आगे मंत्री ने कहा कि हाल ही में सभी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और इस त्योहार पर गुजरात की बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी है. सभी बहनों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में यह कानून एक सौगात के रूप में लाया गया है.
आपराधिक कृत्य में किस तरह का मामले शामिल-
अधिनियम की धारा-2 में आस्था और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को स्पष्ट किया गया है. जिसमें

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