
'हम भारत के नागरिक, पासपोर्ट भी है, पाकिस्तान मत भेजो', SC से बेंगलुरु के परिवार की गुहार
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बेंगलुरु निवासी एक परिवार ने अपने निर्वासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. अदालत ने उनकी इस याचिका को स्वीकार कर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह भारतीय नागरिक है और उसके परिवार को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की समय-सीमा खत्म हो गई है. अब पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर उनके देश भेजना शुरू कर दिया है. इसी बीच बेंगलुरु में रहने वाले एक परिवार ने अपने निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा कि उनका परिवार भारतीय नागरिक है.
बेंगलुरु निवासी एक परिवार ने अपने निर्वासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. अदालत ने उनकी इस याचिका को स्वीकार कर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह भारतीय नागरिक है और उसके परिवार को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है.
याचिकाकर्ता ने किए ये दावे
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह और उनका परिवार साल 1997 तक मीरपुर के निवासी थे. याचिकाकर्ता ने छठी कक्षा तक मीरपुर में पढ़ाई की है. इसके बाद वह साल 2000 में श्रीनगर चले गए और 2009 तक श्रीनगर में रहे. इसके बाद साल 2009 में कॉलेज के लिए वह बेंगलुरु चले गए. उनके भाई-बहनों की शिक्षा श्रीनगर के एक निजी स्कूल में हुई है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि वह और उसके परिवार के पांच सदस्य सभी भारतीय नागरिक हैं और उनके पास गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पासपोर्ट है.
FRO के दावे अवैध और निराधार: याचिकाकर्ता

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