
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिसाहिक फैसला, करछम-वांगटू परियोजना से HP सरकार को मिलेगी 18% रॉयल्टी
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सुप्रीम कोर्ट ने करछम-वांगटू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत की बजाए 18% रॉयल्टी देनी होगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन अन्य परियोजनाओं के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा जो बारह साल पूरे कर चुकी हैं.
हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक अहम कानूनी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने करछम-वांगटू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब JSW एनर्जी कंपनी को 1045 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से राज्य को 12 प्रतिशत की बजाए 18% रॉयल्टी देनी होगी.
इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से सरकार को सालाना करीब 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी.
मील का पत्थर साबित होगा फैसला
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन अन्य परियोजनाओं के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा जो बारह साल पूरे कर चुकी हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य के खजाने में प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता के आधार पर लिया और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर हिमाचल के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की. इस फैसले से न केवल राज्य की आय बढ़ेगी, बल्कि हिमाचल के लोगों को अपने संसाधनों का वास्तविक लाभ भी मिलेगा.
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