
सिसोदिया के बचाव में उतरे तीन वकील, कोर्ट में हर पहलू पर दिया तर्क, लेकिन हाथ लगी निराशा!
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आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सात दिन के लिए ED की हिरासत में भेज दिया गया है. ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी. वहीं, सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. पहले उनकी जमानत अर्जी पर 21 मार्च तक सुनवाई टल गई है. उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सात दिन तक ED की हिरासत में भेज दिया है. ED ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. तब कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन की हिरासत में भेजा था. अब गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया.
सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. ED ने सुनवाई के दौरान कई बड़े दावे किए और बताया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी. शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को पहुंचाया गया. हालांकि, सिसोदिया के पक्ष में बचाव के लिए तीन सीनियर वकील कोर्ट में मोर्चा संभाले दिखे. ईडी के प्रत्येक आरोपों पर तर्क भी दिया. लेकिन, सिसोदिया को राहत नहीं दिला सके. कोर्ट में सिसोदिया के पक्ष में तीन सीनियर वकीलों के खड़े होने पर ईडी की तरफ से आपत्ति भी जताई गई.
'नियमों का नहीं किया गया पालन'
सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा. वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा- उन्होंने अपने रिमांड आवेदन में यह नहीं लिखा है कि गिरफ्तार करने वाले को अरेस्ट का आधार बताया गया है. अगर वे हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताते हैं तो ये नियमों का अनुपालन नहीं है और ऐसे में रिमांड खारिज करने का आधार बन सकता है.
'हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया'
अग्रवाल का कहना था कि हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है. हमें बताया कि हमने आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित कर दिया है. धारा 164 का बयान 30 सितंबर, 2022 को दर्ज किया गया था और ईडी का मामला अगले दिन के अन्य बयान पर निर्भर है. हमें नहीं पता कि कौन सा बयान सही है. 'कोई पैसा नहीं दिया गया है'

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