सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के लिए बदल गया यह नियम, भारत पर क्या होगा असर?
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सऊदी अरब ने अविवाहित नागरिकों के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत 24 साल से कम उम्र का अविवाहित नागरिक घरेलू कामों के लिए विदेशी कामगारों को नहीं रख सकता है. हर साल बड़ी संख्या में भारतीय काम करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं.
भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए एक अहम देश सऊदी अरब ने विदेशी घरेलू कामगारों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. सऊदी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट 'सऊदी गैजेट' के अनुसार, सरकार ने विदेशी घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले वीजा नियम को सख्त बनाने की कोशिश की है.
सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत सऊदी अरब के अविवाहित पुरुष या महिला के लिए घरेलू काम के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती की न्यूनतम उम्र सीमा 24 साल कर दी गई है. यानी घरेलू काम के लिए कोई भी अविवाहित सऊदी नागरिक किसी भी विदेशी नागरिक को तभी रख सकता है, जब नौकरी पर रखने वालों की उम्र कम से कम 24 साल हो. इसके बाद ही उस विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी किया जाएगा.
सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भारतीय काम करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं.
कामगारों को वीजा जारी करने के लिए अलग प्लैटफॉर्म
रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने यह निर्णय घरेलू श्रम बाजार को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए उठाया है. सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बकायदा ग्राहकों (नियोक्ता) के लिए Musaned प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की है. जहां, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संबंधित कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच बातचीत करने की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा Musaned प्लेटफॉर्म पर ही STC पे और Urpay के माध्यम से कामगारों को वेतन ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है. साथ ही घरेलू श्रम अनुबंधों के प्रमाणीकरण और विवादों के समाधान जैसी सुविधाएं भी हैं. यानी यह प्लेटफॉर्म सऊदी अरब में घरेलू श्रमिकों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करता है.
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