
श्रद्धा मर्डर केस: आफताब कुछ भी बोले, अदालत नहीं मानेगी... तो क्यों हो रहा है उसका नार्को टेस्ट?
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गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉल्कर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा. हालांकि, ये टेस्ट आज नहीं होगा. नार्को टेस्ट में आफताब को एक केमिकल दिया जाएगा. हालांकि, इस टेस्ट में आफताब जो भी बोलेगा, उसे अदालत में नहीं माना जाएगा. इससे सिर्फ पुलिस को सुराग ढूंढने में मदद मिल सकती है.
Shraddha Walker Murder Case: आफताब अमीन पूनावाला (Aaftab Aeen Poonawala) ने गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉल्कर (Shraddha Walker) की हत्या करने का जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन ये केस अब भी बेहद अनसुलझा ही बना हुआ है.
आफताब और श्रद्धा इसी साल दिल्ली आए थे. दोनों महरौली में किराये पर फ्लैट लेकर लिव-इन में रह रहे थे. दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. इस साल 18 मई को दोनों में शादी की बात को लेकर झगड़ा हुआ. इसके बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए. इन टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया, ताकि पकड़ा न जा सके.
आफताब की निशानदेही पर अब तक हड्डियों के कुछ टुकड़े मिल चुके हैं. लेकिन अभी तक सिर नहीं मिला है. हालांकि, जंगल में तलाशी के दौरान पुलिस को खोपड़ी के कुछ हिस्से मिले हैं. इन सभी को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है.
लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो टुकड़े मिले हैं, वो श्रद्धा के ही हैं. आफताब ने महरौली के जंगल में बने तालाब में श्रद्धा का सिर फेंकने की बात कही है. अब पुलिस इस तालाब को खाली करवा रही है. लेकिन ये केस उलझता ही जा रहा है. ऐसे में अब आफताब का नार्को टेस्ट (Narco Test) करवाया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट से आफताब से कुछ ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं, जो केस को सुलझाने में मदद कर सकती है.
नार्को टेस्ट असंवैधानिक, फिर क्यों हो रहा?
भारत में नार्को टेस्ट 'असंवैधानिक' है. 22 मई 2010 को सेल्वी बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए इसे असंवैधानिक बताया था. ये फैसला तब के चीफ जस्टिस केजे बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया था.

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