
शेख हसीना के खिलाफ मर्डर केस में रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपें, बांग्लादेश की अदालत ने दिया आदेश
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5 अगस्त को 77 वर्षीय शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं. महीनों तक चले इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी.
बांग्लादेश की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 23 अन्य के खिलाफ हत्या के मामले की जांच रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है.
हत्या का यह मामला मीरपुर, ढाका में एक 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत पर दर्ज किया गया था, जब शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन पर कार्रवाई की थी.
28 नवंबर तक सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट
5 अगस्त को 77 वर्षीय शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं. महीनों तक चले इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी.
द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के एडिश्नल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद जियादुर रहमान ने अपनी अदालत में मामला पेश होने के बाद 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.
आरोपियों में शामिल ये नाम

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