
शिवलिंग सुरक्षित करने का आदेश, अजय मिश्रा हटे, ज्ञानवापी विवाद के 8 बड़े अपडेट
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ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को काफी कुछ होता दिख गया है. एक तरफ वाराणसी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम आदेश आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नए दावों को भी हवा दी गई है.
उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी विवाद को लेकर सरगर्मी का दौर थमा नहीं है. जो मामला पहले सिर्फ कुछ दावों तक सीमित था, बाद में कोर्ट तक पहुंचा. फिर कोर्ट से सर्वे की राह खुली. फिर सर्वे में शिवलिंग की बात सामने आई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दे दिया है. ज्ञानवापी विवाद के लिहाज से मंगलवार (17 मई) का दिन काफी अहम रहा है.
1. वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. मुस्लिम पक्ष द्वारा तो पहले ही उन पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया गया था. अब कोर्ट ने भी उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदारना माना है और उन पर जानकारी लीक करने का भी आरोप लगा है. कहा गया है कि अजय मिश्रा ने एक प्राइवेट कैमरामैन को हायर किया था जो मीडिया को सारी जानकारी लीक कर रहा था.
2. वाराणसी कोर्ट ने ही अपने आदेश में सर्वे टीम की उस मांग को भी मान लिया है जहां पर सर्वे दाखिल करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया था. कोर्ट ने कहा है कि वो कल भी इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है. वहीं अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह को अब ज्ञानवापी रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करना होगा.
3. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ज्ञानवापी विवाद पर एक बड़ा आदेश सुनाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस जगह को सुरक्षित किया जाएगा. इसके लिए कोर्ट द्वारा वाराणसी प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं.
4. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात पर भी जोर दिया है कि नमाज को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं किया जाएगा. हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई थी कि नमाज की मंजूरी देने पर शिवलिंग वाली जगह पर मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए नमाज जारी रखने की बात कही है. नमाज के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहे, इसके भी आदेश दिए गए हैं.
5. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जहां पर सर्वे पर रोक लगाने की मांग हुई थी. कोर्ट ने दो टूक कहा है कि वो ज्ञानवापी सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है. वाराणसी सिविल इस मामले का निपटारा करेगा.

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