विवाद के बाद SBI ने बदला नियम, 3 महीने की प्रेग्नेंट महिलाओं को नौकरी के लिए बताया था ‘अनफिट’
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देश के सबसे बड़े लेंडर SBI ने कहा है कि वह अपनी महिला कर्मचारियों की केयर और एमपॉवरमेंट को लेकर हमेशा से प्रोएक्टिव रहा है. SBI के मुताबिक बैंक में कुल महिला वर्कफोर्स की तादाद करीब 25 फीसदी हो गई है.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रेग्नेंट महिला कैंडिडेट्स की भर्ती को लेकर नियमों में हाल में किए गए बदलाव के अमल पर रोक लगा दी है. बैंक ने इससे पहले भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए तीन माह से ज्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को 'टेम्पररी अनफिट' बताया था. बैंक ने कहा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलिवरी के चार महीने के भीतर बैंक ज्वाइन करने की अनुमति दी जा सकती है. बैंक को इस फैसले के लिए काफी अधिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. लेबर यूनियन और दिल्ली महिला आयोग ने भी बैंक के इस फैसले की आलोचना की थी.
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