विनोद दुआ पर SC के फैसले का स्वागत,सेडिशन कानून वापस लिया जाए: EGI
The Quint
vinod dua editors guild: एडिटर्स गिल्ड ने विनोद दुआ सेडिशन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सेडिशन कानून वापस लेने की मांग, editors guild welcomes supreme court judgement in vinod dua sedition case, demands repeal of sedition law
सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि 'एक नागरिक को सरकार के उठाए कदमों पर टिप्पणी करने और उसकी आलोचना करने का अधिकार है.' सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने स्वागत किया है.एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला 'पत्रकारों को सेडिशन मामलों से सुरक्षित रखने के महत्त्व पर जोर देता है.' EGI ने कहा, "फ्री मीडिया और लोकतंत्र पर सेडिशन मामलों के प्रभावों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम संतुष्ट हैं."“केदार नाथ सिंह के पुराने फैसले और सेडिशन मामलों से पत्रकारों को सुरक्षित रखने की जरूरत का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिन तरीकों से ये कानून देश के अलग-अलग हिस्सों में लागू किए जाते हैं और सुनवाई से पहले ही जेल में डाल दिया जाता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत है.” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI)एडिटर्स गिल्ड ने इन 'कठोर और पुराने कानूनों को वापस लेने' की मांग उठाई है. गिल्ड का कहना है कि इन कानूनों की किसी भी आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र में जगह नहीं है.क्या था मामला?सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने फैसला सुनाया था. बेंच ने कहा, “हम FIR और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं. हर पत्रकार केदार नाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हकदार होगा.”दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था. ये मामला उनकी एक वीडियो से संबंधित था, जो उन्होंने YouTube पर अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी. बीजेपी नेता अजय श्याम की शिकायत पर दुआ के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)...More Related News