
लव जिहाद रोकने के लिए कानून में बदलाव? गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने पर मिलेगी इतनी सजा
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केंद्र ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए तीन नए कानून पेश किए. सदन के पटल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी गलत पहचान बताकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उन पर भारत में पहली बार नई दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए. इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 शामिल हैं. ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. नए प्रावधानों के तहत अब पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या शादी, पदोन्नति और रोजगार के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है.
लोकसभा में पेश विधेयक में पहली बार इन अपराधों को लेकर एक विशिष्ट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है. नए प्रावधान में ऐसे अपराध का भी जिक्र किया गया है, जिसे कई सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा "लव जिहाद" का नाम दिया गया है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए प्रावधान को लव जिहाद पर लगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है. क्योंकि इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोपियों ने अपनी असली पहचान छिपाकर छलपूर्वक महिलाओं के साथ वारदात को अंजाम दिया है.
'IPC में कोई विशेष प्रावधान नहीं'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता (IPC) को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक पेश किया है. सदन के पटल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी गलत पहचान बताकर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उन पर भारत में पहली बार नई दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है. शाह ने कहा कि इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है. पहली बार शादी, रोजगार, पदोन्नति और झूठी पहचान के साथ किए गए झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा. हालांकि कोर्ट उन मामलों को देखती हैं, जिनमें ये दावा किया जाता है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप किया है. लेकिन IPC में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है.
10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान
नए कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई पुरुष धोखेबाज़ी का सहारा लेकर महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध माना जाएगा. पहचान छिपाने को "धोखेबाज साधनों" की परिभाषा में शामिल किया गया है. बता दें कि किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा. इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है जो 10 साल तक की हो सकती है और व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा.

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