
राहुल गांधी को एक हजार रुपये जुर्माना देंगे RSS नेता, कोर्ट का आदेश
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को संघ के नेता एक हजार रुपये जुर्माना देंगे. यह फैसला महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने दिया है. मामला संघ पर दिये गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है.
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के नेता को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यह आदेश ठाणे के भिवंडी की एक अदालत ने दिया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह जुर्माना संघ नेता राजेश कुंते पर लगाया है. कोर्ट ने कुंते पर पहले 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, वह भी उन्होंने अबतक नहीं भरा है, इसका भी जिक्र कोर्ट में आया.
कोर्ट अब इस केस को 10 मई को सुनेगा. मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगली तारीख पर शिकायतकर्ता को सबूत के साथ आना होगा. फिलहाल शिकायतकर्ता को आरोपी (राहुल गांधी) को एक हजार रुपये देने होंगे. राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया है कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाएगी.
कुंटे ने इस केस को स्थगित करने के लिए अर्जी लगाई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ उनकी रिट पिटिशन बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले को स्थगित करने की गुजारिश की गई है.
दरअसल, कुंते ने कोर्ट से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहता है लेकिन किन्हीं वजहों से कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ कुंते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
ताजा सुनवाई में शिकायतकर्ता ने भिवंडी के निजामपुर थाने के एक पुलिसवाले को कोर्ट में पेश होने का आदेश मांगा था. कहा था कि उसने राहुल गांधी के बयान से जुड़ी रिपोर्ट फाइल की थी. लेकिन राहुल गांधी के वकील एनवी अय्यर ने इसका विरोध किया. इसके बाद मजिस्ट्रेट जेवी पालिवाल ने कहा कि प्रस्तावित गवाह की गवाही तब ही ठीक होगी जब पहले शिकायतकर्ता की सभी बात सुन ली जाएं.
क्या है मामला

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