
राज ठाकरे को औरंगाबाद में 1 मई को सभा करने की मिली अनुमति, लेकिन माननी होंगी ये 16 शर्तें
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राज ठाकरे 29 अप्रैल को मुंबई से पुणे पहुंचेंगे और 30 अप्रैल की सुबह बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता के साथ पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे. मनसे के पुणे शहर के वरिष्ठ नेता बाबू वागस्कर से मिली जानकारी के मुताबिक, राज ठाकरे के साथ पुणे से औरंगाबाद जाते समय 150 से ज्यादा वाहन चलेंगे.
महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति मिल गई है. हालांकि, उन्हें 16 शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए.
राज ठाकरे के सामने रखी गईं ये शर्तें
- जनसभा 01-05-2022 को शाम 5:30 से 09.45 बजे तक होनी चाहिए. कार्यक्रम स्थल और समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. - बैठक में आने वाले नागरिकों को अनुशासन का पालन करना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि बैठक में या आते जाते वक्त कोई भी आपत्तिजनक या किसी को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए. 3- बैठक में आने वाले सभी वाहनों को पुलिस द्वारा निर्धारित तरीके से यात्रा करने और रास्ता नहीं बदलने का निर्देश दिया जाना चाहिए. वाहनों को शहरों के अंदर निर्धारित गति से चलना होगा. निर्धारित स्थान पर पार्किंग करना होगा. आयोजकों को सभा स्थल से आने-जाने के रास्ते में कोई रैलियां नहीं करनी चाहिए. 4- सभा के दौरान कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक न लाए और ना ही प्रदर्शित करें और ना ही शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करें 5- इन नियमों के बारे में बैठक में शामिल होने वाले नागरिकों को जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी. 6- इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए. उनके नाम, मोबाइल नंबर के साथ-साथ औरंगाबाद शहर के बाहर से आमंत्रित नागरिकों के वाहनों की संख्या, उनके आने और जाने का रास्ता, आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या पुलिस निरीक्षक सिटी चौक को दी जानी चाहिए. 7- बैठक स्थल की बैठने की व्यवस्था अधिकतम 15000 है, इसलिए वहां 15000 से अधिक लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए. 8- सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निर्दिष्ट स्थानों पर मजबूत बैरिकेड्स लगाए. बैठक में आने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को उचित जांच करने का अधिकार है. 9- बैठक के दौरान जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान, धर्म आदि या उनके द्वारा पालन की जाने वाली रीति-रिवाजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समुदाय का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए आयोजकों को सावधान रहना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई, बयान या नारे न लगाएं. 10- बैठक में प्रयुक्त लाउडस्पीकरों के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें 1 मई को शाम (06.00 से 22.00 बजे तक) ध्वनि सीमा ऊपर की तरह होनी चाहिए 11- कार्यक्रम के दौरान आवश्यक सुविधाएं जैसे बस सेवा, एंबुलेंस, अस्पताल, चिकित्सा, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, डायवर्जन बाधित न हो इसका ध्यान रखा जाए. 12- इस कार्यालय द्वारा बैठक के दिन यातायात नियमों के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 जारी किया गया है. बैठक में भाग लेने वाले सभी संयोजकों और नागरिकों के लिए धारा 36 के तहत अधिसूचना बाध्यकारी होगी. 13- बैठक में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी और अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए. 14- बैठक के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत व्यवस्था, बैरिकेड्स, मंडप, लाउडस्पीकरों को अच्छी स्थिति में बनाया जाना चाहिए और विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की खराबी की स्थिति में वैकल्पिक विद्युत प्रणाली (जनरेटर) की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए. 15- इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि कार्यक्रम के दौरान भोजन का वितरण किया जाता है तो किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. 16- इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आप पर लगाए गए उपरोक्त नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कार्यक्रम के सभी आयोजकों और वक्ताओं के साथ मौजूदा नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.
30 अप्रैल को औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे राज ठाकरे
राज ठाकरे 29 अप्रैल को मुंबई से पुणे पहुंचेंगे और 30 अप्रैल की सुबह बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ता के साथ पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे. मनसे के पुणे शहर के वरिष्ठ नेता बाबू वागस्कर से मिली जानकारी के मुताबिक, राज ठाकरे के साथ पुणे से औरंगाबाद जाते समय 150 से ज्यादा वाहन चलेंगे.

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