
रांची में रात 10 से सुबह 6 तक लाउड स्पीकर और डीजे पर रोक... नियम तोड़ा होगा सख्त एक्शन!
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रांची पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे सेटअप का उपयोग करना सख्त मना है. यह कदम अत्यधिक शोर-शराबे को रोकने के लिए उठाया गया है. सभी थानों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियम का उल्लंघन होने पर सख्त एक्शन लें. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.
झारखंड के रांची (Ranchi) में पुलिस ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, डीजे जैसे उपकरणों का उपयोग करना मना है. इस आदेश का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना और नागरिकों को अनावश्यक शोर-शराबे से बचाना है.
रांची के SSP सह-डीआईजी चंदन सिंहा के कार्यालय से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 की धारा दो के अंतर्गत इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. तमाम थानों और थानेदारों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे इस नियम के उल्लंघन पर एक्शन लें. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए. दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी भरना होगा.
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शहर में शांति बनाए रखने के इस प्रयास के तहत रांची पुलिस ने सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. यदि कोई नागरिक ऐसे किसी उल्लंघन को नोटिस करता है, तो वह तुरंत रांची पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9798300836, 898779664 या 112 पर संपर्क कर सकता है. शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.
पुलिस का मानना है कि इस निर्देश का उद्देश्य न केवल ध्वनि प्रदूषण को कम करना है, बल्कि नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना है. प्रशासन का कहना है कि ये कदम शहर में रात के समय शांति बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे. इस नियम का कड़ाई से पालन होगा और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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