
मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SC ने भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. SC ने मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. SC ने मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यानी ASI का सर्वे चलता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हमारी इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहां फिजीकल खुदाई आदि ऐसा कुछ ना हो, जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए. कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.
मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि ऐसी कोई फिजिकली खुदाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे संरचना का स्वरूप बदल जाए या संरचना को नुकसान पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अदालत की अनुमति के बिना एएसआई सर्वे के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, हम यह कहना चाहते हैं कि खुदाई ना की जाए.
'हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था'
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर में सर्वे करने का निर्देश दिया था. HC के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि सर्वे के नाम पर परिसर में कोई भी भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए.
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'मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बना दी?'

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