
महाराष्ट्र: ठाणे के मुंब्रा में अवैध मार्च निकालने पर SDPI कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में बिना अनुमति फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने पर SDPI कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ. 35 लोगों के समूह में से 10 की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और 126(2) व मुंबई पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में फिलिस्तीन के समर्थन में बिना अनुमति मार्च निकालने के मामले में पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि 28 मार्च को अमृत नगर इलाके में एक समूह ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और मस्जिद के सामने दुआ (प्रार्थना) सभा का आयोजन किया.
35 लोगों ने लिया था हिस्सा, 10 की हुई पहचान
मुंब्रा पुलिस के अनुसार, इस अवैध मार्च में कुल 35 लोग शामिल थे, जिनमें से 10 की पहचान कर ली गई है. ये सभी बिना अनुमति के मार्च निकालने, झंडे लहराने और सार्वजनिक स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने में शामिल थे.
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किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyay Sanhita) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) और धारा 126(2) (गलत तरीके से अवरोध उत्पन्न करना) के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा, मुंबई पुलिस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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