
भंवरी देवी हत्याकांड: राजस्थान HC ने मलखान सिंह, परसराम और इन्द्रा बिश्नोई को दी अंतरिम जमानत
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अदालत द्वारा इन्द्रा बिश्नोई की पुत्र व पुत्री की शादी के लिए 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. अदालत के इस आदेश के खिलाफ इन्द्रा बिश्नोई की ओर से अधिवक्ता हेमंत नाहटा व संजय बिश्नोई ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह,सह आरोपी परसराम बिश्नोई व इन्द्रा बिश्नोई की पुलिस कस्टडी में अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है. अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने इन्द्रा बिश्नोई की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है. अधीनस्थ अदालत द्वारा इन्द्रा बिश्नोई की पुत्र व पुत्री की शादी के लिए 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक चार दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी.
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