
बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस: 9 साल बाद मिला इंसाफ, 5 दोषियों को उम्रकैद, 9 लाख जुर्माना
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Bulandshahr Highway Gang Rape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में नौ साल बाद इंसाफ मिला है. कोर्ट ने मां और नाबालिग बेटी से गैंगरेप के दोषी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास और 1.81 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार, बल्कि पूरे देश के लिए न्याय की अहम मिसाल बना है.
यूपी के बुलंदशहर के बहुचर्चित हाईवे गैंगरेप मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने मां और नाबालिग बेटी के साथ हुए गैंगरेप के दोषी पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है. इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1 लाख 81 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
मुख्य पॉक्सो कोर्ट के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश ने यह फैसला सुनाया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण कौशिक ने बताया कि जुर्माने की कुल राशि दोनों रेप पीड़िताओं को आधी-आधी दी जाएगी. अदालत ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए सख्त सजा जरूरी बताई.
फैसले के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शिव चरण माहुर ने अदालत के निर्णय पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बचाव पक्ष ने पहचान, डीएनए साक्ष्य और एफआईआर तक पर सवाल उठाते हुए पूरे मुकदमे को फर्जी करार दिया है.
यह मामला 29 जुलाई 2016 को उस वक्त सामने आया, जब बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर एक मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. हथियारबंद आरोपियों ने हाईवे पर कार रुकवाई, बंधक बनाया और जंगल की ओर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया.
पीड़ित परिवार दिल्ली से नोएडा होते हुए शाहजहांपुर जा रहा था. देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर गांव के पास आरोपियों ने कार के आगे भारी लोहे की वस्तु फेंक दी. जब परिवार नीचे उतरा, तो सभी को गन पॉइंट पर ले लिया गया. इसके बाद उन सभी को जंगल की ओर घसीट ले जाया गया.

पुलिस ने चोरी के आरोपों पर जांच शुरू की है, जबकि परिवार ने कड़ी कार्रवाई और 25 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. CPI(M) ने इस घटना को RSS द्वारा फैलाए गए नस्लीय नफरत का परिणाम बताया है. मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

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