
'बहराइच में बुधवार तक बुलडोजर एक्शन पर रोक...', हिंसा के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत
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न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, "क्या यह मामला हाईकोर्ट में है?" और कहा, "आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं. अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है. सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, "हमने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया है."
बहराइच दंगों के आरोपियों की ओर से यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है. सीनियर एडवोकेट सी.यू. सिंह ने कोर्ट को बताया कि 13 अक्टूबर को एक जुलूस निकला था, जिसके बाद यह घटना हुई.
घर गिराने का नोटिस मिलने पर दायर की याचिका इस याचिका को तीन लोगों ने दायर किया है, जिन्हें अपने घरों को तीन दिनों के भीतर गिराने का नोटिस मिला है. आवेदकों के पिता और भाई ने पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. सिंह ने इसे अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने तीन दिनों में ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है, जबकि हम इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लाने की कोशिश कर रहे थे.
क्या बोले एएसजी? न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, "क्या यह मामला हाईकोर्ट में है?" और कहा, "आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं. अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनका निर्णय है. सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, "हमने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिनों का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया है."
मामले की सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है और दूसरा 70 साल पुराना है. न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार घर सड़क से 30 किलोमीटर दूर स्थित है. कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई कल होगी और तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कल तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने का आदेश दिया है और अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी.

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