
'प्रत्येक प्राइवेट प्रॉपटी पर सरकार का हक नहीं...', सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति पर सुनाया बड़ा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है. यह अनुच्छेद निजी संपत्तियों और ‘सार्वजनिक भलाई’ के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और पुनर्वितरण पर राज्य की शक्ति से संबंधित है. मंगलवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 7:2 के बहुमत से फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है और वो आम भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है. इसके साथ ही SC ने सरकार से निजी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार छीन लिया है और 46 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है. यह अनुच्छेद निजी संपत्तियों और ‘सार्वजनिक भलाई’ के लिए संपत्ति के अधिग्रहण और पुनर्वितरण पर राज्य की शक्ति से संबंधित है. मंगलवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 7:2 के बहुमत से फैसला सुनाया. जस्टिस बीवी नागरत्ना फैसले से आंशिक रूप से असहमत थे. जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जताई.
बेंच में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का नाम शामिल था.
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संविधान के तहत राज्यों को आम भलाई के लिए सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है. बेंच ने कहा, राज्य कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के फैसले को पलटा
SC के नए फैसले ने 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर के पिछले निर्णय को खारिज कर दिया है. जस्टिस अय्यर ने फैसला सुनाया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत वितरण के लिए राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है.

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