पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की बेल अर्जी
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ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में वाराणसी की रेप पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने के प्रकरण में दर्ज हुई एफआईआर में जमानत के संबंध में एडीजे-1 के कोर्ट में बहस हुई.
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) द्वारा डाली गई बेल के लिए अर्जी को एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने खारिज करने के आदेश दिए हैं. ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में वाराणसी की रेप पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने के प्रकरण में दर्ज हुई एफआईआर में जमानत के संबंध में एडीजे-1 के कोर्ट में बहस हुई.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.