
'पुलिस ने अतिउत्साह में आरोपी बनाया', पढ़ें- SUV ड्राइवर को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा
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SUV ड्राइवर मनुज कथूरिया की जमानत को लेकर कोर्ट का लिखित आदेश आया है. कोर्ट ने कहा 'SUV ड्राइवर को पुलिस ने अतिउत्साह में आकर आरोपी बना दिया और उस पर गैर इरादतन हत्या की धारा BNS के सेक्शन 105 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया.
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग केस में एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. उन्हें राजधानी में हुए कोचिंग हादसे के मामले में आरोपी बनाया गया था. गुरुवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.बता दें कि SUV के ड्राइवर मनुज कथूरिया को ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
SUV ड्राइवर मनुज कथूरिया की जमानत को लेकर कोर्ट का लिखित आदेश आया है. कोर्ट ने कहा 'SUV ड्राइवर को पुलिस ने अतिउत्साह में आकर आरोपी बना दिया और उस पर गैर इरादतन हत्या की धारा BNS के सेक्शन 105 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया. कोर्ट ने कहा, पुलिस ने लिखित जवाब में खुद माना है कि अभी तक की जांच में SUV ड्राइवर के खिलाफ BNS के सेक्शन 105 के तहत (गैर इरादेतन हत्या) का मामला नहीं बनता. बाकी जिन धाराओं के तहत मनुज कथूरिया को आरोपी बनाया गया है, वो सब ज़मानती धाराएं हैं.
कोर्ट ने कथूरिया पर शर्त लगाई है. शर्त है कि वह जांच में सहयोग करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क कर उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे. पता बदलने की स्थिति में पुलिस और कोर्ट को जानकारी देंगे. प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे.

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