नौकरी के दौरान किसी की मौत होने पर उसके घर वाले कंपनी से क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं?
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किसी व्यक्ति की अकाल मौत होने पर उसका परिवार बेसहारा हो जाता है. लेकिन यह अच्छी बात है कि नौकरी करने वालों को ऐसे कई सुरक्षा उपाय हासिल होते हैं, जो उसके परिजनों को आड़े वक्त में राहत दे सकते हैं.
कोरोना काल (Covid) में बहुत से लोगों की असमय मौत (death) की कई खबरें हम सबको विचलित करती रही हैं. किसी व्यक्ति की अकाल मौत होने पर उसका परिवार बेसहारा हो जाता है. लेकिन यह अच्छी बात है कि नौकरी करने वालों को ऐसे कई सुरक्षा उपाय हासिल होते हैं, जो उसके परिजनों को आड़े वक्त में राहत दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी करने के दौरान मौत हो जाती है. तो उसके परिजनों को कंपनी से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं? (प्रतीकात्मक तस्वीर) पीएफ या ईपीएफ पैसा: किसी व्यक्ति के नॉमिनी को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में जमा पूरा पैसा मिल जाता है. यदि नॉमिनी जिंदा न हो या मृतक कर्मचारी ने किसी को अपने पीएफ में नॉमिनी ही न बनाया हो तो उसका कानूनी वारिस इस रकम पर दावा कर सकता है. अगर नॉमिनी का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया गया है तो नॉमिनी या बेनिफिशियरी पीएफ की रकम को ऑनलाइन क्लेम कर सकता है या सकती है. (फाइल फोटो: Getty Images) ईपीएस के तहत पेंशन: किसी कर्मचारी की मौत होने पर उसका पेंशन उसके पत्नी या पति को मिलता है. कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक मृतक की पत्नी या पति और उसके दो बच्चों को पेंशन मिल सकता है. बच्चों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए. मृतक की पति या पत्नी जिंदा है तो उसके बच्चों को पेंशन का सिर्फ 25 फीसदी हिस्सा ही उनके 25 साल की उम्र होने तक मिलेगा. यदि बच्चा विकलांग है तो उसे पेंशन का 75 फीसदी हिस्सा आजीवन मिल सकता है. (फाइल फोटो)More Related News
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