
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति गंभीर, GRAP-4 लागू, डीजल गाड़ियों...कंस्ट्रक्शन समेत इन कामों पर होगी पाबंदी
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राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हवा की स्थिति बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गई है. दिल्ली में कई जगह AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है. लिहाजा, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर दिया है.
दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में में ग्रैप (Graded Response Action Plan) का चौथा चरण लागू कर दिया है. सीएक्यूएम उप-समिति ने वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए चरण I, II और III के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा, तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-IV के अनुसार 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है.
आठ-सूत्रीय कार्य योजना निम्नलिखित है
1. दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले और और सभी एलएनजी/ सीएनजी/ इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी.
2. ईवी/ सीएनजी/ बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत छोटी गाड़ियों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी.
3. दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों के संचालन पर रोक होगी. आवश्यक वस्तुएं/ सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट होगी.
4. राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.

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