दिल्ली पुलिस को बिन बताए 2 को किया गिरफ्तार,हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार
The Quint
Delhi High Court: जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, "यहां दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, आप यहां अवैध काम नहीं कर सकते. Justice Mukta Gupta said, "It will not be allowed here in Delhi, you cannot do illegal work here.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है. यूपी पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने एक शख्स के पिता और भाई को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक महिला से शादी कर ली. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, "यहां दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, आप यहां अवैध काम नहीं कर सकते. ADVERTISEMENTमुक्ता गुप्ता ने कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक कानून है कि दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों को यूपी पुलिस उसे सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं सर सकती है. उन्होंने साथ ही संबंधित कर्मी को नोटिस जारी किया था, कोर्ट ने कहा था कि ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है कि तथ्यों का पता लगाये बिना और यह पता किये बिना कि पक्षकार बालिग हैं या नाबालिग, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारियां कीक्या था मामला?इस कपल ने कोर्ट में बताया था कि उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ बिना किसी दबाव में जुलाई में अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अब उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. लड़के के पिता और भाई को उत्तर प्रदेश पुलिस साथ ले गई थी और एक महीने से उनका कुछ पता नहीं है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की की मां की शिकायत के बाद लड़के के परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गत 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था. (हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)...