दिल्ली अनलॉक : जानिए किसकी अनुमति होगी, किसकी नहीं
The Quint
delhi unlock guidelines।दिल्ली अनलॉक : जानिए किसकी अनुमति होगी, किसकी नहीं. ये गाइडलाइन 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 26 जुलाई तक प्रभावी होंगी।Delhi unlock: know what is permissible and what is not।
दिल्ली में जुलाई के लगातार दूसरे हफ्ते में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. ऐसे में हम आसान भाषा में बताने जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आप अनलॉक के दौरान क्या कर सकते हैं क्या नहीं. दिल्ली में रविवार, 11 जुलाई को 76 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए. ये 11वां दिन है जब दिल्ली में 100 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य का पॉजिटिविटी रेट 0.09% है. राज्य में अब कोरोना के कुल 792 एक्टिव मामले हैं. तो जानते हैं कि दिल्ली वाले क्या कर सकते हैं और क्या नहीं. जाहिर है इन सभी छूटों का फायदा लेने के लिए मास्क पहनना है, सैनेटाइजेशन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है. ये गाइडलाइन 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 26 जुलाई तक प्रभावी होंगी. क्या अब मैं स्कूल जा सकता हूं? नहीं, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. ADVERTISEMENTस्पोर्ट्स, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन? इनकी अनुमति होगी? नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंज, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों, त्योहार से जुड़े आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. यहां तक की शादी समारोह के अलावा अन्य सभी बैंक्विट हॉल भी बंद रहेंगे. धार्मिक स्थान खुले रहेंगे. लेकिन, वहां लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा. ADVERTISEMENTक्या में शादी समारोह में शामिल हो सकता हूं?हां, आप जा सकते हैं. हालांकि, हालांकि शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है. वो भी तब जब सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं. अब जो शादियां बैंक्विट हॉल या होटल में आयोजित में आयोजित हो रही हैं, वहां अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. लेकिन, गौर करने वाली बात ये है कि शामिल हो रहे 50 लोगों को भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा. ADVERTISEMENTक्या में थिएटर या स्पा सेंटर जा सकता हूं?नहीं, सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी बंद ही रहेंगे. स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे, इस लिस्ट में स्वीमिंग पूल में शामिल हैं. हालांकि, उन स्वीमिंग पूल्स को छूट मिली है जो स्पोर्ट्सपर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं या टूर्नामेंट की तैयारी करा रहे हैं. मॉल और बाजार का क्या ? रिहायशी इलाकों में स्थित दुकानें खुल रहेंगी. नॉन-इजेंशियल सामानों की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ही हो सकेगी. सभी बाजार, मॉल और शॉपिंग कॉम्...More Related News