दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में हुई थी युवक की हत्या, कोर्ट ने दो लोगों को दिया दोषी करार
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बीते साल दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के स्लोग में रफाकित कयानी नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने उसकी हत्या के लिए दो लोगों को दोषी माना है. वहीं, तीसरे युवक को आरोपियों की मदद करने का दोषी माना है. रफाकित कयानी पर चाकू से हमला किया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड (South- East England) में मौजूद स्लोग हिंदू मंदिर (Slough Hindu Temple) के बाहर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. ब्रिटिश पुलिस ने जानकारी देते कहा है कि कोर्ट ने युवक की हत्या के आरोप में दो लोगों को दोषी पाया है. एक और व्यक्ति को भी इस मामले में दोषी पाया गया है. कोर्ट जल्द ही उनको सजा सुनाएगी.
एजेंसी की खबर के मुताबिक, युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को रीडिंग क्राउन कोर्ट में सुनवाई हुई. ज्यूरी ने 22 साल के हसन अल-कुबांजी और 21 साल के रियाज मिया को रफाकित कयानी की हत्या के आरोपी में दोषी करार दिया.
वहीं, तीसरे आरोपी 41 साल के मिगुएल पारियन जॉन को अपराधी की सहायता करने और सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार रखने का दोषी पाया गया. अब तीनों आरोपियों को अगली सुनवाई में एक साथ सजा सुनाई जाएगी.
धारदार हथियार से किया था हमला- डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर
टेम्स वैली पुलिस की मेजर क्राइम यूनिट के वरिष्ठ जांच अधिकारी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर देजन अवरामोविक ने कहा, "आज, जूरी ने हसन अल-कुबनजी और रियाज मिया को पिछले साल 30 अगस्त को स्लोग के कील ड्राइव में रफाकित कयानी की हत्या के आरोपी में दोषी करार दिया है.''
उन्होंने बताया, ''रफाकित के सीने में धारदार हथियार से वार किया गया था. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी. मुझे उम्मीद है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा से पीड़ित का दुख कम होगा. हम उनके दुख में साथ खड़े हैं.'' अवरामोविक ने कहा कि यह भी निश्चित है कि हम स्लोग और टेम्स वैली में कहीं भी चाकू से होने वाले अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे.