
जुड़वा बहनों से शादी करने वाले लड़के पर केस दर्ज, जानें शादियों पर क्या है कानून और कितनी हो सकती है सजा?
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महाराष्ट्र के सोलापुर में दो जुड़वा बहनों से शादी करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है. अकलज पुलिस थाने ने अतुल नाम के युवक पर ये केस दर्ज किया है. ये केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उसने दो शादियां की, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने की मनाही है.
महाराष्ट्र के सोलापुर में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली. हैरानी की बात ये है कि ये शादी परिवार वालों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से हुई. इस शादी का वीडियो भी वायरल हुआ. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है.
एक लड़के की जुड़वा बहनों संग ये शादी शुक्रवार (2 दिसंबर) को हुई थी. दूल्हा और दुल्हन, दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए राजी थे.
बताया जा रहा है कि जुड़वा बहनें पिंकी और रिंकी, दोनों आईटी इंजीनियर हैं और मुंबई में रहती हैं. कुछ समय पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था. इसके बाद दोनों अपनी मां के साथ ही रह रही थीं. पिंकी और रिंकी ने अतुल नाम के युवक से शादी की है.
हालांकि, इस मामले में अकलज पुलिस थाने में दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. ये केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है. केस दर्ज क्यों हुआ? ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि शादियों को लेकर कानून क्या कहता है?
क्या है कानून?
- हमारे देश में शादियों और तलाक से जुड़े मामले अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानून है. जैसे- हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट. मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ. हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है.

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