'जश्न मनाने के दूसरे तरीके खोज लें', SC का पटाखों पर लगे बैन को हटाने से इनकार, मनोज तिवारी की अर्जी खारिज
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राजधानी में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण पाबंदी लगाई हुई है. इसके खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया.
सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने पटाखा बैन के खिलाफ दायर उनकी अर्जी खारिज कर दी है. बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के पटाखों पर पाबंदी आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल देने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकराते हुए कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने तिवारी से कहा कि उन्हें अपने समर्थकों से भी कहना चाहिए कि रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे न चलाएं.
याचिकाकर्ता सांसद मनोज तिवारी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद कई राज्य पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं. जस्टिस ए एस बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो है, उसे रहने दीजिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आप त्योहार का उत्सव मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं.
'जिस राज्य में बैन नहीं वहां जाएं'
मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि चुनाव परिणाम आदि के दौरान भी तो पटाखे चलाने और आतिशबाजी की अनुमति दी जा रही है. वहीं कुछ राज्यों ने धारा 144 लगाई है.
इस दलील पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपनी जीत का जश्न अन्य तरीकों से मना सकते हैं. बेहतर होगा कि आम लोगों की मदद के लिए कुछ करें. चुनावी नतीजों के जुलूस जलसों में समर्थक इन्हें फोड़ते हैं. लेकिन जहां भी प्रतिबंध है वहां प्रतिबंध है.
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