जन प्रतिनिधित्व कानून के जिस प्रावधान से छिनी राहुल की सांसदी, सुप्रीम कोर्ट में उसे दी गई चुनौती
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी छिनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस प्रावधान को चुनौती दे दी गई है, जिसे तहत किसी मामले में दोषी पाए जाने के बाद जनप्रतिनिधि की सदस्यता अपने आप ही रद्द हो जाती है. SC में पीआईएल दाखिल करते हुए कहा गया है कि अधिनियम के चैप्टर-III के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय कई कारकों की जांच की जानी चाहिए.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस में दो साज की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी है. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की है. अब दोष साबित होने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के ऑटोमैटिक डिस्क्वॉलिफिकेशन के प्रावधान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है. इसमें सेक्शन 8(3) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है.
पीआईएल में कहा गया कि चुने हुए प्रतिनिधि (सांसद/विधायक) को सजा का एलान होते ही उनका जन प्रतिनिधित्व यानी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाना असंवैधानिक है. याचिका में कहा गया कि अधिनियम के चेप्टर-III के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर, गंभीरता, भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए.
सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने अपनी याचिका में कहा कि धारा 8(3) अयोग्यता के नाम पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जाने वाले झूठे राजनीतिक एजेंडे के लिए एक मंच को बढ़ावा दे रही है, इसलिए यह धारा राजनीतिक हित के लिए जनप्रतिनिधि के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधे हमला कर रही है, जिससे देश की चुनावी व्यवस्था में भी अशांति पैदा हो सकती है.
इस कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है. याचिका में कहा गया-"लिली थॉमस मामले में आए फैसले का राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है.
क्या है जनप्रतिनिधि कानून?
- 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था. इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा, तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा.
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