
घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट, बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और तेज जांच... जानें- तीन नए क्रिमिनल लॉ में क्या खास
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तीन विधेयक- भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था. इन विधेयकों के परीक्षण के दौरान समिति ने 12 बैठकें कीं. समिति ने 10 नवंबर 2023 को तीनों विधेयकों पर अपनी सिफारिशें दी थीं. संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद इन विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया और 25 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया.
नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे. इन विधेयकों को वर्ष 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था. इन विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और 25 दिसंबर 2023 को इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया. केन्द्र सरकार ने इन तीनों कानूनों के प्रावधानों के लागू होने की तिथि एक जुलाई 2024 निर्धारित की है.
गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2023 को तीनों नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फॉरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ आम जनता सहित सभी पक्षों के बीच विभिन्न पहल शुरू की है, ताकि तीनों नए कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता फैले और इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.
नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन कानूनों का उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली बनाना है. नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधान ये हैं.
(1) घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करना
अब कोई व्यक्ति संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है, इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित होगी, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुगम होगी. (BNS की धारा 173)
(2) किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करना

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