क्या कर्नाटक चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टी बनेगी AAP? हाई कोर्ट का EC को आदेश- 13 अप्रैल तक फैसला करें
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AAP कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ़ से कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है.
गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है. लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ये दर्जा नहीं दिया गया है. इस देरी की वजह से पार्टी नाराज है और उसने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है.
AAP कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ़ से कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी करती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है. इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का वक्त दिया है, कहा गया है कि तब तक ये फैसला कर लिया जाए कि AAP राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं.
यहां ये समझना जरूरी है कि किसी भी पार्टी को अगर देश में चार से ज्यादा राज्यों में 6 फीसदी से ज्यादा वोट मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाता है. इसी तर्क के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदे?
आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. AAP का कहना है कि अगर राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है तो इससे AAP को काफ़ी सहूलियत होगी. राष्ट्रीय पार्टी को सुविधाएं इस प्रकार से हैं-
1. राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है. राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है.
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