
कौन हैं अरुण सुब्रमण्यम... एक भारतीय जज जिसने दिया ट्रंप को झटका, पलट दिया सरकार का एक बड़ा फैसला
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भारतीय मूल के अमेरिकी जज अरुण सुब्रमण्यम ने ट्रंप प्रशासन की ओर से डेमोक्रेट शासित राज्यों में बच्चों की देखभाल, परिवार सहायता और सामाजिक सेवाओं से जुड़ी करीब 10 अरब डॉलर की फंडिंग रोकने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है. जज ने कहा कि अचानक फंड रोकने से गरीब परिवारों और कमजोर वर्गों को गंभीर नुकसान हो सकता है और प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं.
अमेरिका में भारतीय मूल के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का फैसला इन दिनों राजनीतिक विवाद का बड़ा कारण बन गया है. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से नियुक्त जज अरुण सुब्रमण्यम ने ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेट शासित राज्यों में योजनाओं के लिए दी जाने वाली अरबों डॉलर की फंडिंग रोकने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. इसके बाद MAGA समर्थकों और ट्रंप के करीबी लोगों ने जज पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं.
न्यूयॉर्क टाइम्स की 9 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज अरुण सुब्रमण्यम ने एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए ट्रंप प्रशासन को करीब 10 अरब डॉलर की फंडिंग रोक पर फिलहाल अमल न करने का निर्देश दिया. यह फंडिंग बच्चों की देखभाल, परिवार सहायता और सामाजिक सेवाओं से जुड़ी थी और इसका असर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिनेसोटा, इलिनॉय और कोलोराडो जैसे राज्यों पर पड़ता.
ट्रंप प्रशासन ने रोक दी थी फंडिंग
ट्रंप प्रशासन ने इस महीने की शुरुआत में यह फंडिंग रोकने का ऐलान किया था. सरकार का कहना था कि राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में धोखाधड़ी और टैक्सपेयर्स के पैसों के गलत इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. खासतौर पर मिनेसोटा में डे-केयर से जुड़े कथित घोटालों का हवाला दिया गया था, जिसे ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति, इमिग्रेशन और सरकारी खर्च से जोड़ा गया.
कोर्ट पहुंचे कई राज्य
हालांकि प्रभावित राज्यों ने अदालत का रुख किया और कहा कि फंडिंग रोकना गैरकानूनी है. राज्यों का तर्क था कि इससे कांग्रेस के बजट अधिकार का उल्लंघन होता है और तय प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से गरीब परिवारों, बच्चों और दिव्यांग लोगों को तुरंत नुकसान होगा. इन कटौतियों में करीब 7.3 अरब डॉलर की पारिवारिक सहायता, 2.4 अरब डॉलर की चाइल्ड केयर फंडिंग और अन्य सामाजिक योजनाएं शामिल थीं.

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