
कर्नाटक सरकार ने टाला SBI और PNB के साथ लेनदेन पर रोक का आदेश, बैंकों को दिया 15 दिनों का समय
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राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'बैंकों की ओर से किए गए अनुरोध पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्कुलर 15 दिनों के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया है.' इसमें कहा गया है कि सर्कुलर को स्थगित करने से 'बैंकों को संबंधित मुद्दों को हल करने और सरकार की चिंताओं को दूर करने का समय मिलेगा.'
कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. अब राज्य सरकार ने इस आदेश को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दोनों बैंकों की तरफ से किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए शुक्रवार को अपने आदेश को टालने का फैसला किया.
बैंकों को दिया 15 दिनों का समय
कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को एसबीआई और पीएनबी के साथ सभी तरह के सरकारी लेन-देन को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया था.
राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'बैंकों की ओर से किए गए अनुरोध पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सर्कुलर 15 दिनों के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया है.' इसमें कहा गया है कि सर्कुलर को स्थगित करने से 'बैंकों को संबंधित मुद्दों को हल करने और सरकार की चिंताओं को दूर करने का समय मिलेगा.'
कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा?
इससे पहले सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि इन दोनों बैंकों में कोई जमा राशि या निवेश नहीं किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार में वित्त विभाग के सचिव डॉ पीसी जाफर की ओर से यह निर्देश इन दोनों बैंकों में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया था.













