एक टैटू ने बदल दी रेप की कहानी, आरोपी को मिल गई जमानत
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आरोपी युवक की दलील से जस्टिस इस कदर संतुष्ट हुए कि आरोपी को जमानत पर जेल से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया. वो भी 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती पेश करने की शर्त पर.
दिल्ली में रेप के आरोपी को एक टैटू ने बड़ी राहत दी है. ये टैटू रेप पीड़िता के हाथ पर बना हुआ था. आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में जो दलील दी, उसके बाद जस्टिस ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. (All Photos:File) दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में रेप के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी की मदद एक टैटू ने की. सुनवाई के दौरान आरोपी युवक की दलील से जस्टिस रजनीश भटनागर इस कदर संतुष्ट हुए कि आरोपी को जमानत पर जेल से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया. वो भी 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानती पेश करने की शर्त पर.जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
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बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
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