
इस कंपनी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना, तीन महीने के अंदर करना होगा जमा
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एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि हिंदुस्तान जिंक कंपनी को तीन महीने के भीतर जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के पास 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी. एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण को हुए नुकसान से हुरदा ब्लॉक में 6 से अधिक पंचायतों के लोग प्रभावित हुए हैं.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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