
इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल हुई? जानिए बाकी इस्लामिक देशों में क्या है शादी की उम्र पर कानून
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इराक सरकार ने तर्क दिया है कि इस विधेयक का उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है. यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेट्स लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है. इससे पहले 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास किए गए.
दुनिया बदल रही है और इराक बाल विवाह कुरीति की ओर बढ़ रहा है. इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है. ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया है. संशोधन विधेयक के तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा. यानी नया कानून बनने पर इराक में कोई भी पुरुष 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है.
इसके अलावा महिलाओं के लिए तलाक, बच्चों की कस्टडी-देखभाल और प्रॉपर्टी जैसे खास अधिकार भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे. यानी इन सारे अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाएगा. विधेयक में नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अथॉरिटी या सिविल न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की भी अनुमति होगी.
'युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है'
इराक सरकार ने तर्क दिया है कि इस विधेयक का उद्देश्य युवा लड़कियों को “अनैतिक संबंधों” से बचाना है. यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेट्स लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है. इससे पहले 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हो सके. उस समय इराकी महिलाओं की नाराजगी की वजह से सरकार को कदम वापस खींचने पड़े थे.
'इराक में बाल विवाह की उच्च दर'
इराक की संसद में रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है. वहां की सरकार अब संशोधन के जरिए मतदान कराए जाने की तैयारी कर रही है जो देश के 'व्यक्तिगत स्थिति कानून' को पलट देगा. इराक में पहले से ही बाल विवाह की उच्च दर है और यह विशेष रूप से गरीब, अति-रूढ़िवादी शिया समुदायों में व्यापक है.

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