
इमरान खान 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ECP ने लगाया प्रतिबंध
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में "भ्रष्ट आचरण" का दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को चुनाव आयोग ने पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया है.
इमरान खान ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि 'ट्रायल कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा दिया जाना न्यायाधीश का पक्षपाती फैसला था. यह पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई के चेहरे पर तमाचा है. इसके साथ ही यह न्याय व उचित प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है.
अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इमरान खान को तोशाखाना में जमा जो तोहफे मिले थे. उन्होंने उन तोहफों की गलत जानकारी मुहैया कराई थी. उनकी बेईमानी ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं. इस फैसले का मतलब है कि इमरान खान संविधान के अनुच्छेद 63(1) (एच) के तहत अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही किसी संवैधानिक पद को ग्रहण कर पाएंगे.
बता दें कि 70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट द्वारा तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में "भ्रष्ट आचरण" का दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था.
तीन महीने में दूसरी बार गिरफ्तारी
तीन महीने में यह दूसरी बार है जब खान को गिरफ्तार किया गया. इस पहले पूर्व पीएम को 9 मई को इस्लामाबाद में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था.खान पर देशभर में 140 से अधिक मामले दर्ज हैं. उन पर आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे आरोप हैं.

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